सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अवैध रूप से जंगल की लकड़ी परिवहन मामला
बैतूल की आवाज ꫰वन अधिकारियों ने बताया कि 28 मई 2011 को आमला के वनक्षेत्र मोवाड में अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन करते हुए पिकअप को पकड़ा गया था, मामले में जिला कोर्ट द्वारा वाहन मालिक से 8 लाख रूपए वसूल करने के आदेश दिए गए थे, आदेश का पालन नहीं करने पर विभाग द्वारा मामले को हाईकोर्ट जबलपुर में दाखिल किया था।हाईकोर्ट द्वारा 25 अप्रैल 2016 को वाहन मालिक से 8 लाख रूपए की धरोहर राशि लेकर वाहन का सुपर्तनाम वाहन मालिक को करने के आदेश दिए गए है।
बैतूल। अवैध रूप से जंगल की लकड़ी परिवहन करते पकड़ाए वाहन मालिक से 8 लाख जुर्माना वसूल करने के आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए। वाहन मालिक द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने के चलते वन विभाग द्वारा मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। वन अधिकारियों ने बताया कि 28 मई 2011 को आमला के वनक्षेत्र मोवाड में अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन करते हुए पिकअप को पकड़ा गया था, मामले में जिला कोर्ट द्वारा वाहन मालिक से 8 लाख रूपए वसूल करने के आदेश दिए गए थे, आदेश का पालन नहीं करने पर विभाग द्वारा मामले को हाईकोर्ट जबलपुर में दाखिल किया था। हाईकोर्ट द्वारा 25 अप्रैल 2016 को वाहन मालिक से 8 लाख रूपए की धरोहर राशि लेकर वाहन का सुपर्तनाम वाहन मालिक को करने के आदेश दिए गए है। मामले में दक्षिण वन मंडल के डीएफओ जेदेवा प्रसाद ने बताया कि वाहन मालिक दिनेश शर्मा द्वारा सुपर्दनामा कराने के लिए धरोहर राशि जमा करने की कार्रवाई नहीं कराई गई। हाईकोर्ट की आवमानना का मामला ना हो जाए, इसलिए विभाग को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि वन विभाग को अवैध परिवहन के पहले मामले में हाईकोर्ट जाना पड़ा है। वाहन की कीमत से अधिक वसूल राशि के आदेश के चलते वाहन मालिक वाहन को नहीं छुड़ा रहा है।