पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही आरक्षण पर आ रही आपत्तियां
जिला पंचायत के आरक्षण में कालम 5 के तहत एक महिला अजा और एक सीट अजा मुक्त रखने की मांग
मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन का आरोप, कलेक्टर को सौंपा आवेदन
बैतूल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत व जनपद पंचायत के वार्डो के अनंतिम प्रकाशन सूची जारी होने के साथ ही आपत्ती आना शुरू हो गई है। अनंतिम प्रकाशन सूची जारी होने के बाद जहां जिला पंचायत के वार्डों पर आपत्तियां हैं, वहीं जनपद पंचायत के वार्डो पर भी आपत्तियां डाली गई हैं। जिला पंचायत और आठनेर के जनपद निर्वाचन क्षेत्रो के आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए आठनेर जामगांव निवासी नरेंद्र पंडोले ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। आवेदन में जिला पंचायत वार्डो के अंतिम प्रकाशन अनुसार कालम 5 के तहत एक महिला अजा और एक सीट अजा मुक्त रखने, जनपद आठनेर के निर्वाचन क्षेत्र 12 को अजा. महिला के आरक्षण के स्थान पर अजा मुक्त करने की मांग की गई है।
कलेक्टर को सौंपे आवेदन में श्री पंडोले ने बताया जिला पंचायत सदस्य आरक्षण में अंतिम प्रकाशन के अनुसार जिला पंचायत की अनुसूचित जाति की दो सीटों में से एक सीट महिला आरक्षण होना है वहीं दूसरी सीट मुक्त होनी चाहिए। लेकिन जिला पंचायत में 30 जनवरी में जो आरक्षण हुआ उसमें दोनो सीट अजा महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। गौरतलब है कि कार्यालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद जिला पंचायत बैतूल के प्रारुप 4 ब अंतिम प्रकाशन में मप्र पंचायती राज निर्वाचन नियम 1995 के नियम 5 के अनुसार अनुसूचित जाति आरक्षण किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तभ 5 में अंकित अनुसार अजा की दो सीट अंकित है जिसमें एक सीट अजा महिला के लिए है जो आरक्षण अनुसार एक सीट अजा मुक्त रखी जानी। चाहिए लेकिन आदेशों को दरकिनार कर उसे भी अजा महिला कर दिया गया है।
आठनेर जनपद क्षेत्र के आरक्षण पर जताई आपत्ति
आवेदक नरेंद्र पंडोले ने बताया जनपद पंचायत आठनेर के जनपद निर्वाचन क्षेत्रो में अनुसूचित जाति महिला का आरक्षण किया गया है। आवेदक का कहना है विगत् 2 पन्चीय वर्षों से अनुसूचित जाति महिला के लिये जनपद निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 को आरक्षित किया जाता रहा है। इस बार अनुसूचित जाति महिला के लिये जनपद निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 को आरक्षित किया गया है। मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार सम्पूर्ण जनपद क्षेत्रो में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है जिसके तहत 17 निर्वाचन क्षेत्र में से 9 क्षेत्र महिला के लिये आरक्षित है। यह मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार नही है। आवेदक ने जनपद निर्वाचन क्षेत्र 12 को अजा . महिला आरक्षण के स्थान पर अजा मुक्त करने की मांग की है