प्रबंधन की जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर सकते : एसडीएम
प्रबंधन की जमीन की रजिस्ट्री करना नियम में : उप पंजीयक
बैतूल बंधन की जमीन की रजिस्ट्री की जा सकती है या नहीं इस पर दो जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अलग-अलग बात कही जा रही है। जहां बैतूल एसडीएम का दावा है कि किसी भी सूरत में प्रबंधन में ली गई जमीन या प्लाट की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती अन्यथा उसे प्रबंधन में लेने की जरूरत ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी रजिस्टार सतीश धुर्वे का दावा है कि संपत्ति पंजीयन के नियम अनुसार प्रबंधन वाली जमीन का भी पंजीयन किया जा सकता है। अब वास्तविकता क्या है यह तो तब स्पष्ट होगा जब इस मामले में नियम कायदों को सामने रखकर जांच करवाई जाए। जो जानकार है उनका कहना है कि कलेक्टर को अब इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं संपत्ति पंजीयन में नियमों की अवहेलना तो नहीं की जा रही है।
- खसरा नं. 108/5 है बड़ा उदाहरण...
बैतूल शहर के गौठान क्षेत्र में खसरा नं. 108/5 को एसडीएम बैतूल ने प्रबंधन में ले लिया था, प्रबंधन में लेने के बावजूद अक्टूबर महिने में उक्त जमीन की रजिस्ट्री की गई। रजिस्ट्री के बाद इसकी बही नहीं बन रही है, जिससे साफ है कि यह प्रबंधन की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए।
- क्यों ली जाती है जमीन प्रबंधन में ...
जब किसी कृषि भूमि को कॉलोनी या प्लाटिंग के लिए उपयोग किया जाता है तो उसमें प्लाटिंग करने वाले या कॉलोनी बनाने वाले व्यक्ति को विकास कार्य कराने होते है, जब वह विकास कार्य नहीं कराता है और उसके बगैर ही प्लाटिंग करता है तो एक निश्चित कास्ट के आधार पर उक्त जमीन या उसके कुछ प्लाटों को प्रबंधन में ले लिया जाता है।
- क्या होता है प्रबंधन में लेने का मकसद ...
जो जानकार है उनका कहना है कि प्रबंधन में जमीन इसलिए ली जाती है कि उक्त निर्माणाधीन कॉलोनी या प्लाटिंग की जमीन पर नियमानुसार विकास कार्य हों। यह विकास कार्य कराने में डेवलपर किसी तरह की लापरवाही ना करे या नियमों की अनदेखी ना करे, इसलिए जमीन प्रबंधन में ली जाती है और इसीलिए इसकी रजिस्ट्री पर भी रोक रहती है।
- इनका कहना...
ऐसा कही नहीं है कि प्रबंधन की जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। संपत्ति पंजीयन के नियम में इसका प्रावधान है।
सतीश धुर्वे, उप पंजीयक , बैतूल
प्रबंधन की जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाना चाहिए, यदि की जा रही है तो गलत है, आप दस्तावेज उपलब्ध कराए, कार्रवाई करेंगे।
आर. आर. पांडे, एसडीएम, बैतूल