लॉक-डाउन
अनाज एवं किराना सामग्री की डोर-टू-डोर डिलेवरी लोडिंग ऑटो के माध्यम से की जा सकेगी
किराना, फल एवं सब्जी की सप्लाई हेतु दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रदत्त छूट समाप्त
बैतूल,की आवाज
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत 23 मार्च 2020 को जारी आदेशों में संशोधन कर आदेश जारी किए हैं।
जारी संशोधित आदेश के अनुसार किराना, फल एवं सब्जी की सप्लाई हेतु दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रदत्त छूट समाप्त कर दी गई है। अनाज एवं किराना सामग्री की भी डोर-टू-डोर डिलेवरी लोडिंग ऑटो के माध्यम से की जा सकेगी। जिन वाहनों से डोर-टू-डोर डिलेवरी का कार्य किया जाएगा, उन वाहनों को पास जारी किए जाएंगे। ऐसे पास संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में डिलेवरी वाहनों के पास उस क्षेत्र की जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार किए जाकर संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर लेकर जारी किए जाएंगे। जारी किए जाने वाले पास की अद्यतन जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा विधिवत् संधारित की जाएगी।
समाचार पत्र एवं दूध की डोर-टू-डोर डिलेवरी प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक होगी।
विभिन्न हॉस्पिटल, नर्सिंग होम के कर्मचारी उनके लिए निर्धारित पाली के अनुसार समय पर ड्यूटी पर पहुंचेंगे, परन्तु सभी को अपने पास परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। इन कर्मचारियों को कार्यालय प्रमुख/नियोक्ता तत्काल परिचय पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
अत्यावश्यक/आकस्मिक व्यक्तिगत कार्य हेतु जिले से बाहर जाने एवं जिले में प्रवेश करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी अनुमति/पास जारी करेंगे।
शेष सभी नागरिक लॉक डाउन की अवधि में अपने घरों के अन्दर ही रहेंगे। लॉक डाउन आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर नियमानुसार भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
अन्य अत्यावश्यक सेवा के व्यक्ति/वाहन यथा नगरपालिका/नगर परिषद्, बिजली कंपनी, राजस्व विभाग, दूरसंचार कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी एवं मध्यप्रदेश दुग्ध संघ वाहन एवं अधिकारी/कर्मचारी और गैस कंपनी के वाहन जो घरेलू गैस सिलेण्डर की होम डिलेवरी तथा परिवहन करते हैं, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ऐसे कर्मचारी अपना परिचय पत्र एवं वाहन की पहचान कराकर आना-जाना कर सकेंगे।
एम्बुलेंस एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को लेकर आने-जाने वाले वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एपीदेमिक डिसिस एक्ट 1897 के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए नियम 23.03.2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दंडनीय है एवं उल्लंघन कर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
यह आदेश 24 मार्च 2020 की सायं 6 बजे से 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा।
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बैतूल, कीी आवाज
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.सी. चौरसिया ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अपील जारी की गई है कि अधिक संख्या में विदेश यात्रा कर व्यक्ति बैतूल आये हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। कलेक्टर श्री राकेश सिंह के निर्देशानुसार अगर ये व्यक्ति यहां-वहां घूमते पाये जाते हैं, तो इनके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आवश्यकता पडऩे पर हिरासत में भी लिया जाएगा। इन व्यक्तियों के घर के सदस्यों एवं रिश्तेदारों से भी निवेदन है कि वे घर के भीतर ही रहें, बाहर न निकलें। ऐसे घरों को चिन्हित कर होम आइसोलेशन के ब्लू स्टीकर लगाये जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के घरों पर आने-जाने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे इनसे मिलना निर्धारित 14 दिवस तक तत्काल बंद करें। संदेश के अन्य आधुनिक माध्यमों का प्रयोग कर संपर्क बनायें रखें।
बैतूल,की आवााज
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.सी. चौरसिया ने बताया कि वर्तमान नोवल कोरोना वायरस -19 (कोविड) के संक्रमण की स्थिति में अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति यदि जिले के बाहर इलाज के लिए जाना चाहता है या उनके परिजन उसे इलाज के लिए अन्यत्र कहीं ले जाना चाहते हैं, तो इस कार्य के लिए जिले के अपर कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से रिपोर्ट लेकर जाने के लिए अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत होंगें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऐसी कोई भी अनुमति में रिपोर्ट लगाने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगें कि बीमार व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित तो नहीं है तथा उसे आइसोलेशन वार्ड में रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उसके घर के अन्य सदस्य भी कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित नहीं है।
कक्षा 9वीं एवं 11वीं का परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल पर जारी
बैतूल, की आवाज
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कार्यालय में उपस्थित न होते हुए भी विभाग के अधिकारियों, प्राचार्यों एवं कर्मचारियों द्वारा घर से ही कार्य करते हुए कक्षा 9वी एवं 11वीं का परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल पर जारी कर दिया गया है।
विस्तृत जानकारी देते हुए प्लानिंग ऑफिसर श्री सुबोध शर्मा ने बताया कि आयुक्त श्रीमती जयश्री कियावत के निर्देशानुसार 23 मार्च 2020 को इन कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना था, लॉक डाउन के चलते प्राचार्यों एवं शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व में ही निर्देशित कर दिया गया था कि वे 21 मार्च तक परीक्षा परिणाम शालाओं को सौंप दें, ताकि परीक्षा परिणाम 23 तारीख को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार घोषित किया जा सके। आयुक्त श्रीमती कियावत द्वारा बच्चों एवं उनके अभिभावकों को शाला न आना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए इन कक्षाओं का परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए जाने की सुविधा प्रदान की गई। प्रत्येक शाला से परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल के पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है, जिससे विद्यार्थी एवं अभिभावक घर बैठे ही अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप अथवा पर्सनल कंप्यूटर पर देख सकते हैं । विद्यार्थियों को शाला जाने की आवश्यकता नहीं है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री एल एल सुनारिया के हवाले से बताया गया कि जिले में 284 शासकीय हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं जिनमें कक्षा 9वी में 24560 एवं कक्षा ग्यारहवीं में 14455 विद्यार्थी इन कक्षाओं की परीक्षा हेतु में थे। जिले की शालाओं के प्राचार्य, अन्य अधिकारी कर्मचारी एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से लगभग सभी शालाओं के द्वारा परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री एल एल सुनारिया द्वारा सभी प्राचार्यों से विस्तृत परीक्षा परिणाम भी विमर्श पोर्टल की लिंक पर प्रविष्ट किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
विमर्श पोर्टल ऐसे देखें परीक्षा परिणाम
कक्षा 9वी एवं 11वीं में शासकीय विद्यालयों में पढऩे वाले विद्यार्थी अथवा उनके अभिभावक अपना परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल www.vimarsh.mp.gov.in पर जाकर पिंक कलर की लिंक को क्लिक कर जिला, विकासखण्ड, विद्यालय का नाम एवं कक्षा का चयन कर देख सकते हैं। शिक्षकों द्वारा कक्षावार छात्र-छात्राओं के बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इस रिजल्ट को पोस्ट किया जा रहा है।